हरियाणा सरकार की रोड़वेज बसों से यात्रा करने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई हैं, जिनकी आय एक लाख रुपये वार्षिक हैं, उन सभी लोगों के लिऐ हैप्पी कार्ड बनाएं जाने शुरू हो गए हैं। सरकार द्वारा 22.89 लाख परिवारों का कार्ड बनवाने का एक फिक्स टारगेट रखा हैं। और अब हर दिन लोग बड़ी संख्या में इस कार्ड को पाने के लिए आवेदन कर रहें हैं। उसी कार्ड की लागत 109 रुपये रख दी गई हैं। और अब हैप्पी कार्डों को प्रदेश के सभी 24 डिपो और 13 सब डिपो पर भेज दिया गया हैं, आवेदन करने वालों की बात करें तो एक अप्रैल तक प्रदेश में 7 लाख से भी ज्यादा लोग हैप्पी कार्ड के लिए एप्लाई कर चुके हैं, प्रतिदिन पात्र लोगों द्वारा बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेदन किए प्रदेशभर में एक अप्रैल तक 2 लाख से ज्यादा लोगो का हैप्पी कार्ड बन चुके है। इन कार्डों को प्रदेश के सभी 24 डिपो और 13 सब डिपो पर भेज दिया गया। वहीं आवेदन करने वालों की बात करें तो एक अप्रैल तक प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा लोग हैप्पी कार्ड के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं, हर दिन पात्र लोगों के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में ऑनलाइन आवेन हो रहे हैं।
1000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं मुफ्त
अगर आपने हैप्पी कार्ड को बनवा चुके हैं तो आप अपने कार्ड से हरियाणा रोडवेज की बस और हरियाणा रोडवेजो से संबंधित बसों में एक साल में 1000. Km. तक की सफर का मुफ्त लाभ उठा सकते हैं। डिपो में आने के बाद आप 50 रुपये की फीस को चुका करके अपना कार्ड ले सकते हो।
यह है हैप्पी कार्ड!
हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना ( Haryana Antyodaya Family Transport Scheme) के जरिए एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को भी एक कार्ड दिया जा रहा हैं, यह कार्ड यात्रियों के लिए फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। इसे हरियाणा रोडवेज की बस में फ्री यात्रा करने के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जोड़ दिया गया हैं। और जान ले कि यह एक स्मार्ट कार्ड भी है, हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को सिर्फ Rs. 50 रुपये का भुगतान करना होगा, कार्ड की लागत 109 रुपये रखी दी गई हैं, और इसके अलावा कार्ड के वार्षिक रख ,रखाव सिर्फ 79 रुपये शुल्क भी वाहन किया जाएगा।
कौन कौन बनवा सकता हैं हरियाणा हैप्पी कार्ड?
◆ हरियाणा के सभी मूल निवासी ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
◆ जो इस कार्ड का लाभ ले रहा है उस परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये होनी चाहिए।
◆ अंत्योदन श्रेणी में आने वाले परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
◆ परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई होना जरूरी हैं।